दुर्भाग्यवश मृत्यु पर शासन से मिलती है ₹4 लाख की सहायता राशि
कानपुर नगर
मानसून के मौसम में साँप के काटने की घटनाएं आम हो जाती हैं। लगातार खबरों में ऐसी घटनाएं आती रहती है कई बार सही समय पर इलाज न मिल पाने से लोगों की जान तक चली जाती है। इसी को लेकर जिलाधिकारी कानपुर नगर श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ने जनपदवासियों से सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है।
डीएम ने बताया कि सांप के काटने( सर्फ़दश) को राज्य सरकार ने दैवीय आपदा की श्रेणी में रखा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पतालों में एंटी-स्नेक वेनम की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। यदि समय पर सही उपचार मिल जाए तो पीड़ित की जान बचाना पूरी तरह संभव है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की कि ऐसी किसी भी घटना से घबराएं नहीं, बल्कि तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे।
मृत्यु होने पर मिलती है आर्थिक सहायता
यदि दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु सर्पदंश से होती है, तो राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को ₹4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए परिजनों को तहसील कार्यालय में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने होते हैं।
घाटमपुर में सर्पदंश की घटना में परिवार को मिली राहत
कुछ ही समय पहले घाटमपुर तहसील के इच्छौली गांव का है, जहाँ स्वर्गीय रविप्रकाश पुत्र बृजलाल की सांप के काटने के कारण मौत हो गई। वह थाना रेवना में पी.आर.डी. होमगार्ड के रूप में कार्यरत थे और ड्यूटी के बाद घर लौटने पर तबियत बिगड़ने पर उन्हें हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
जांच में पुष्टि होने के बाद शासन द्वारा ₹4 लाख की आर्थिक सहायता राशि मृतक की पत्नी सुष्मिता सेन के खाते में 17 जुलाई 2025 को स्थानांतरित कर दी गई।
संपर्क कैसे करे
किसी भी आपदा या सहायता से संबंधित जानकारी के लिए जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, कलेक्ट्रेट कानपुर नगर से संपर्क किया जा सकता है।